अवैध ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध की मांग की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत भारतीय सुप्रीम कोर्ट

Anchal Verma
लेखक Anchal Verma
अनुवादक Moulshree Kulkarni

ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका (PIL) की जांच करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें “अवैध” सट्टेबाजी ऐप्स पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेमिंग और फंतासी खेलों के सख्त विनियमन की मांग की गई है। याचिका में देश भर में ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक केंद्रीय कानून बनाने की भी मांग की गई है।

न्यायमूर्ति Surya Kant और न्यायमूर्ति N.K. Singh की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि, न्यायालय ने इस चरण में अलग-अलग राज्य सरकारों को नोटिस जारी करने से परहेज किया।

कार्यकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका

यह जनहित याचिका एक याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई थी, जो खुद को एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और मानवतावादी बताता है। याचिका में, कार्यकर्ता ने कहा कि याचिका लाखों नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं के हित में दायर की गई थी, जो अनियमित ऑनलाइन सट्टेबाजी के हानिकारक प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं। स्थानीय मीडिया, NDTV के अनुसार, उन्होंने दावा किया कि याचिका का उद्देश्य भारत में लोकतंत्र और सार्वजनिक नैतिकता की रक्षा करना है।

मशहूर हस्तियों के खिलाफ आरोप और सार्वजनिक प्रभाव

याचिका में मार्च 2025 में तेलंगाना में 25 मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ दर्ज की गई FIR का हवाला दिया गया है, जिसमें जाने-माने अभिनेता Rana Daggubati, Prakash Raj, Vijay Deverakonda, और Manchu Lakshmi शामिल हैं। इन व्यक्तियों पर अवैध सट्टेबाजी ऐप को बढ़ावा देकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था।

19 मार्च 2025 को PM Phanindra Sarma नामक व्यवसायी द्वारा दायर की गई शिकायत में कहा गया है कि इन मशहूर हस्तियों ने सट्टेबाजी प्लेटफार्मों का समर्थन करने के लिए कथित तौर पर बड़ी रकम स्वीकार की है।

इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने तेलंगाना में ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से लिए गए कर्ज से जुड़ी 24 आत्महत्याओं के बारे में समाचार रिपोर्टों का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि ये घटनाएँ ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत के कारण होने वाले वित्तीय और मानसिक स्वास्थ्य संकटों को रोकने के लिए विनियामक निगरानी की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं।

केंद्रीय कानून की मांग

याचिकाकर्ता के अनुसार, भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए को विनियमित करने के लिए वर्तमान में कोई समान केंद्रीय कानून नहीं है। जनहित याचिका में बताया गया है कि जहाँ कई राज्य सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 के तहत जुए पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप कानूनी ग्रे क्षेत्रों में काम करना जारी रखते हैं, अक्सर कौशल-आधारित खेलों या फैंटसी खेलों की आड़ में।

याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सट्टेबाजी काफी हद तक एक मौका का खेल है और इसे कानून के तहत जुआ माना जाना चाहिए। इसने यह भी आरोप लगाया कि कई प्लेटफ़ॉर्म बिना किसी जवाबदेही के संचलन जारी रखने के लिए कानूनी खामियों का फायदा उठा रहे हैं।

दुनिया के iGaming प्राधिकरण से सभी नवीनतम iGaming समाचारों के साथ अपडेटेड रहने और सब्सक्राइबर-ओनली ऑफ़र का लाभ उठाने के लिए SiGMA के टॉप 10 न्यूज़ काउंटडाउन और SiGMA के साप्ताहिक न्यूज़लेटर की